धावक हिमा दास डोपिंग के आरोप से बरी

नाडा के अपील पैनल ने लिया अंतिम फैसला
खेलपथ संवाद
नई दिल्ली।
भारत की स्टार महिला एथलीट हिमा दास डोपिंग के आरोपों से मुक्त हो चुकी हैं। बीते साल हिमा दास को 12 महीनों में तीन बार अपनी लोकेशन की जानकारी नहीं देने के कारण निलम्बन झेलना पड़ा था। हालांकि, डोपिंग निरोधक अनुशासन पैनल ने उन्हें बरी कर दिया था। अब अपील पैनल ने भी अंतिम रूप से सभी आरोपों से बरी कर दिया है।
गौरतलब है कि नियमों के कथित उल्लंघन के आरोप में राष्ट्रीय डोपिंग निरोधक एजेंसी (नाडा) ने 2023 में हिमा को अस्थायी रूप से निलम्बित करने का फैसला लिया था। निलम्बन रद्द होने के बाद हिमा इसी साल 30 अप्रैल को बेंगलुरू में इंडियन ग्रांप्री 1 में 200 मीटर दौड़ में लौटीं। अब नाडा के डोपिंग रोधी अपील पैनल (एडीएपी) ने भी हिमा को सभी आरोपों से बरी कर दिया है।
चार सितम्बर के निर्णय में, एंटी-डोपिंग अपील पैनल ने अनुशासनात्मक पैनल के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें उन्हें डोपिंग के आरोपों से मुक्त कर दिया गया था। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, नाडा की वेबसाइट पर एडीएपी के फैसले से जुड़ा नवीनतम अपडेट जारी किया गया। इसमें कहा गया है कि एडीडीपी आदेश बरकरार रखा गया है। एथलीट हिमा दास को डोपिंग के आरोपों से मुक्त कर दिया गया है।
यह भी दिलचस्प है कि एंटी-डोपिंग अनुशासनात्मक पैनल के निर्णय के विरुद्ध अपील पैनल के पास अपील किसने की, इस बारे में कोई विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि, इस बात की प्रबल संभावना है कि नाडा ने खुद ही अपील की पहल की हो, क्योंकि राष्ट्रीय डोपिंग निरोधक एजेंसी पहले भी ऐसे मामलों में अपील कर चुका है, खासतौर से ऐसे समय में जब निर्णय एथलीटों के पक्ष में रहा हो।

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