अदालत ने बजरंग पूनिया के निलम्बन पर नाडा से जवाब मांगा

दिग्गज पहलवान ने ना़डा के खिलाफ दायर की थी याचिका 
अगर आप जांच नहीं कराएंगे तो वे खेलने की अनुमति कैसे देंगे
खेलपथ संवाद
नई दिल्ली।
दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने निलम्बन को चुनौती देने से संबंधित पहलवान बजरंग पूनिया की याचिका पर बुधवार को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति संजीव नरुला ने अक्टूबर में अल्बानिया में होने वाली सीनियर विश्व कुश्ती चैम्पियनशिप से पहले दायर की गई याचिका पर एजेंसी को नोटिस जारी किया।
बजरंग पूनिया की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने अंतरिम राहत देने का अनुरोध किया, जिसके बाद न्यायाधीश ने कहा कि इसके लिए आधिकारिक तौर पर आवेदन नहीं किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव दत्ता ने कहा, ‘यह किसी को परेशान करने का अनूठा मामला है। विश्व चैम्पियनशिप का आयोजन होने वाला है। अभ्यास भी करना होगा।’ हालांकि अदालत ने जांच के लिए नमूने देने से इन्कार करने को लेकर पूनिया से सवाल किया और पूछा, ‘अगर आप जांच नहीं कराएंगे तो वे आपको खेलने की अनुमति कैसे देंगे।’
अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि बजरंग पूनिया को एजेंसी के समक्ष अपनी शिकायतें रखनी चाहिए। अदालत ने मामले को अक्टूबर में अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। नाडा ने 21 जून को पूनिया को दूसरी बार निलम्बित करने के बाद औपचारिक “आरोप नोटिस” जारी किया था, जिसके कारण वह प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए अयोग्य हो गए थे।

 

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