आउट स्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन कोटा में नौकरी को लगाई हाईकोर्ट से गुहार

हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा
खेलपथ संवाद
चण्डीगढ़।
भारत की अंतरराष्ट्रीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम के लिए विश्व कप खेल चुके दिव्यांग खिलाड़ी रामबीर को नौकरी के लिए कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। आउट स्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन कोटा में नौकरी के दावे को अस्वीकार करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
याचिका दाखिल करते हुए सोनीपत निवासी रामबीर ने एडवोकेट हिमांशु अरोड़ा के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि वह भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम का हिस्सा रहा है और विश्व कप खेलने गई 2018 की टीम में भी था। इसके अतिरिक्त वह भारत में आयोजित होने वाली क्रिकेट प्रतियोगिताओं में हरियाणा का प्रतिनिधित्व भी कर चुका है। याची के साथ खेल चुके एक खिलाड़ी ने हरियाणा सरकार से नौकरी की मांग की थी। 
हरियाणा सरकार ने उसे जूनियर कोच के तौर पर नियुक्ति दे दी थी। 2021 में जब याची ने नौकरी के लिए आवेदन किया तो हरियाणा सरकार ने उसके दावे को खारिज कर दिया। याची ने कहा कि जब उसके साथ खेल चुके खिलाड़ी को सरकार ने आउट स्टैंडिंग स्पोर्टस पर्सन कोटा के तहत नौकरी दी है तो कैसे याची के दावे को खारिज किया जा सकता है। याची ने कहा कि संविधान के अनुसार समानता के अधिकार के तहत याची इस पद के लिए पूर्ण रूप से योग्य और दावेदार है। याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

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