सुशील कुमार मामले में अदालत का मीडिया कवरेज पर रोक से इंकार

दिल्ली हाईकोर्ट में सुशील कुमार की मां की याचिका खारिज
पुलिस का दावा-मीडिया में हमारे काम की तारीफ हुई
नई दिल्ली।
छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर धनखड़ की हत्या मामले में गिरफ्तार ओलम्पियन सुशील कुमार के खिलाफ मीडिया में चल रही खबरों को रोकने के लिए उनकी मां ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर हाईकोर्ट ने आदेश जारी करने से इंकार कर दिया है। हाईकोर्ट का कहना है कि उन्हें याचिका में सुनवाई का कोई आधार नहीं दिखता, वहीं पुलिस ने कहा है कि मीडिया में हमारे काम की तारीफ हुई है।
सुशील की मां ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। इसमें याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि मीडिया कवरेज पर रोक लगाना जरूरी है। सुशील कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट हैं और ओलम्पिक में भी उन्होंने भारत को दो मेडल दिलाए हैं। वकील ने कहा कि सुशील ने ओलम्पिक में भारत का नाम गर्व से ऊपर किया है। ऐसे में मीडिया में फैल रही खबरों से उनकी और उनके परिवार वालों छवि को नुकसान पहुंचा है। वकील ने आर्टिकल-19 का भी हवाला दिया।
इस पर पुलिस ने कहा कि हमने सुशील कुमार को खोजने के लिए पूरे पुलिस बल को लगा दिया। इसके साथ ही एक लाख रुपए का ईनाम भी रखा। इसको मीडिया ने काफी बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया। हमारी तारीफ हुई। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर किसी भी प्रकार से कोई आदेश जारी करने से इंकार कर दिया।
पुलिस ने आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया सागर पहलवान हत्या मामले में एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें सुशील अपने साथियों के साथ मिलकर सागर और उसके दोस्तों को हॉकी स्टिक से पीटते दिख रहे हैं। इस मामले में सुशील के अलावा 7 और आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें सुशील का पीए अजय, भुपेंदर (38), मोहित असोदा (22), गुलाब (24), मंजीत (29), रोहित (23) और प्रिंस दलाल शामिल हैं।

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