कोच अंकुश भारद्वाज की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

नाबालिग शूटर के यौन शोषण मामले में चल रहे फरार

खेलपथ संवाद

फरीदाबाद। एक नाबालिग राष्ट्रीय स्तर की शूटर के कथित यौन शोषण केस में पुलिस से फरार चल रहे शूटिंग कोच अंकुश भारद्वाज की अग्रिम जमानत याचिका फरीदाबाद के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज अभिषेक फुतेला की अदालत ने खारिज कर दी है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी अब तक गिरफ्तारी से बचता हुआ फरार है और उसकी तलाश में कई टीमें लगाई गई हैं।

फरीदाबाद पुलिस ने छह जनवरी को महिला थाने फरीदाबाद में एक एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें 17 वर्षीय राष्ट्रीय स्तर की महिला शूटर ने अपने कोच पर यौन शोषण का आरोप लगाया। इसके बाद राष्ट्रीय रायफल संघ (NRAI) ने आरोपी कोच को निलंबित कर दिया।

पीड़िता के मुताबिक, घटना 16 दिसंबर 2025 को तब हुई जब वह दिल्ली के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने आई थी। उसी दौरान वह भारतीय शूटिंग टीम के कोच अंकुश भारद्वाज से मिली, जिनसे उसका संपर्क अगस्त 2025 में हुआ था।

पीड़िता ने शिकायत में कहा कि कोच ने पहले उसे सुरजकुंड क्षेत्र के एक होटल की लॉबी में मैच प्रदर्शन पर चर्चा करने के लिए बुलाया, लेकिन बाद में कथित रूप से कमरे में बुलाकर चर्चा के नाम पर उससे दुष्कर्म किया। शिकायत में कहा गया कि कोच ने उसे, 'अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हारा करियर बर्बाद कर दूंगा और परिवार को नुकसान पहुंचाऊंगा' कहकर धमकाया। पीड़िता कई दिनों तक डर में रही और अंततः छह जनवरी को हिम्मत जुटाकर अपनी मां को पूरी घटना बताई जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।

कानूनी धाराएं और पुलिस कार्रवाई

पुलिस के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा छह और बीएनएस की धारा 351(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी पंजाब के मोहाली का निवासी है। फरीदाबाद पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए तीन विशेष टीमें बनाई हैं, लेकिन वह अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, 'आरोपी अंकुश भारद्वाज की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। हमारी टीमें काम पर हैं और जल्द गिरफ्तारी की उम्मीद है।'

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