खेल संचालन अधिनियम मसौदा नियमों पर ली जाएगी राय
जनता से राय लेने की 14 नवम्बर की समय सीमा तय
खेलपथ संवाद
नई दिल्ली। खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल संचालन अधिनियम के मसौदे पर आम जनता की राय लेने का फैसला किया है। इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए अंतिम तिथि 14 नवम्बर तय की गई है। इस अधिनियम का उद्देश्य देश के खेल प्रशासन और विवाद समाधान व्यवस्था में सुधार लाना है।
मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल बोर्ड (एनएसबी), राष्ट्रीय खेल पंचाट (एनएसटी) और राष्ट्रीय खेल चुनाव पैनल (एनएसईपी) के मसौदा नियमों को अपनी वेबसाइट पर पोस्ट किया है और जनता से प्रतिक्रिया मांगी है। मंत्रालय ने कहा, ये नियम राष्ट्रीय खेल संचालन अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए तैयार किए गए हैं। यह अधिनियम खेल के सभी स्तरों पर नैतिक प्रथाओं और निष्पक्ष खेल को सुनिश्चित करने, प्राथमिक हितधारकों के रूप में खिलाड़ियों के हितों की रक्षा करने और देश में खेलों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाना सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।
यह प्रतिक्रिया मंत्रालय को डाक द्वारा या ‘रूल्स-एनएसजीए2025@स्पोर्ट्स.जीओवी.इन’ पर ईमेल द्वारा भेजी जा सकती है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया इस वर्ष के अंत तक एनएसबी को अंतिम रूप देकर 2026 की पहली छमाही में इस अधिनियम को लागू करने के इच्छुक हैं। मंत्रालय ने कहा, टिप्पणियां/प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 14 नवंबर 2025 है।
