दिल्ली हाईकोर्ट ने वेबसाइटों को प्रसारण से रोका

मामला टी-20 विश्व कप का
नयी दिल्ली।
दिल्ली हाईकोर्ट ने जाली वेबसाइटों पर आईसीसी पुरुष विश्व कप 2021 के मैचों की स्ट्रीमिंग करने पर रोक लगा दी है क्योंकि यह स्टार चैनल और डिज्नी प्लस -हॉटस्टार के विशेष प्रसारण अधिकारों का उल्लंघन है। 
न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने स्टार इंडिया प्रा. लि की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यदि इस स्तर पर जाली वेबसाइटों के खिलाफ अंतरिम रोक का आदेश नहीं दिया जाता तो विशेष प्रसारण अधिकार रखने वाले को अपूरणीय क्षति होगी जिसका प्रथम दृष्टया यह मामला लगता है। न्यायाधीश ने कहा, ‘इस अदालत में सुनवाई की अगली तारीख तक याचिकाकर्ता के पक्ष में अंतरिम रोक का आदेश दिया जाता है।' इस मामले को अगली सुनवाई के लिये 22 फरवरी को सूचीबद्ध किया गया है। 

 

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