अब बिना मान्यता के हुए खेल महासंघ

अदालत की पहल पर 54 राष्ट्रीय खेल महासंघों की अस्थाई मान्यता वापस

नई दिल्ली। खेल मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर 54 राष्ट्रीय खेल महासंघों को दी अस्थाई वार्षिक मान्यता वापस ले ली। हाईकोर्ट ने मंत्रालय को अगले आदेश तक यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। अदालत ने बुधवार को कहा कि मंत्रालय ने 7 फरवरी के उसके आदेश का पालन नहीं किया और अदालत को पूर्व में सूचित किए बगैर फैसला किया। अदालत ने एक वकील की रिट याचिका पर 7 फरवरी को आदेश दिया था।

खेल मंत्रालय के उप सचिव एसपीएस तोमर ने भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक संदीप प्रधान को लिखे पत्र में कहा- इसके आधार पर मंत्रालय का वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रीय खेल महासंघों की वार्षिक मान्यता बढ़ाने के संदर्भ में दिल्ली हाईकोर्ट के 24 जून 2020 के आदेश का पालन करते हुए विभाग का 2 जून 2020 का 54 राष्ट्रीय महासंघों को अस्थाई वार्षिक मान्यता देने वाला पत्र वापस लिया जाता है।’ मंत्रालय ने यह कदम तब उठाया है जब अदालत ने बुधवार को अपने आदेश में कहा था कि मंत्रालय दो दिन के भीतर नोटिस जारी करके संबंधित सभी 54 राष्ट्रीय खेल महासंघों को सूचित करे कि 30 सितंबर 2020 तक अस्थाई मान्यता बढ़ाने का आदेश वापस लिया जाता है। मंत्रालय ने इसी महीने 54 एनएसएफ की मान्यता पूरे साल के लिए बढ़ाने की जगह 30 सितंबर तक बढ़ाई थी।

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