जमानत मिली तो भाग सकता है सुशील कुमार

सागर धनखड़ हत्याकांड में मुख्य आरोपित
दिल्ली पुलिस ने की हाईकोर्ट में स्थिति रिपोर्ट दाखिल
नई दिल्ली।
युवा पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड में मुख्य आरोपित ओलम्पिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार की जमानत याचिका का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में स्थिति रिपोर्ट दाखिल की है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि अगर सुशील को जमानत पर रिहा किया गया तो उसके भागने की आशंका है।
दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल स्थिति रिपोर्ट में पुलिस ने कहा कि पीड़ितों और घायलों के साथ-साथ जांच के दौरान दर्ज अन्य सार्वजनिक गवाहों के बयानों से स्पष्ट है कि सुशील कुमार ने अन्य आरोपितों के साथ वह अपराध करने की साजिश रची थी। इतना ही नहीं, वही आरोपितों का नेतृत्व भी कर रहा था और वारदात का सरगना था।
पुलिस ने कहा कि सह-आरोपित के मोबाइल फोन में मिले एक मिनट के वीडियो में भी सुशील कुमार के मौके पर मौजूद होने की पुष्टि हुई है। इस वीडियो में वह सह-आरोपितों के साथ न सिर्फ हाथ में डंडा लिए हुए दिख रहा है, बल्कि पीड़ितों को पीटता भी दिखाई दे रहा है। घटना के दौरान सुशील के फोन की लोकेशन शालीमार बाग, माडल टाउन और छत्रसाल स्टेडियम में सभी संबंधित स्थानों पर पाई गई थी। स्थिति रिपोर्ट में पुलिस ने यह भी कहा कि सागर धनखड़ की वीभत्स तरीके से हत्या की गई।
सुशील पर गंभीर आरोप हैं और इस मामले में अब तक 18 आरोपितों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। वारदात में शामिल अन्य आरोपितों की पहचान हुई है और गिरफ्तारी के लिए जांच जारी है। एक ही बिरादरी, समुदाय एवं क्षेत्र का होने के साथ ही प्रभावशाली होने के कारण आरोपित द्वारा पीड़ितों-गवाहों को प्रभावित करने की आशंका है।
बता दें कि रोहिणी कोर्ट द्वारा पांच अक्टूबर को जमानत देने से इनकार करने के फैसले को सुशील कुमार ने चुनौती दी है। सुशील पर पांच मई को छत्रसाल स्टेडियम में हुई सागर धनखड़ की हत्या का आरोप है वहीं, सुशील ने दलील दी है कि सुनी-सुनाई बातों के आधार पर 16 घंटे की देरी से मामला दर्ज किया गया था। इतना ही नहीं, गवाहों का बयान समय पर दर्ज नहीं किया और जो दर्ज भी हुए हैं, उनमें काफी विरोधाभास हैं।

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