हॉकी इंडिया ने सीआईसी के आदेश को उच्च न्यायालय में दी चुनौती

वकीलों से दस्तावेजों को रिकॉर्ड में रखने का निर्देश दिया
सीआईसी के 13 दिसंबर 2021 के आदेश को रद्द करने की मांग
खेलपथ संवाद
नई दिल्ली।
सूचना के अधिकार कानून (आरटीआई) के तहत सदस्यों की सूची और कर्मचारियों के वेतन का खुलासा करने के केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के आदेश को हॉकी इंडिया ने बुधवार को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। जस्टिस रेखा पल्ली ने संक्षिप्त सुनवाई के दौरान हॉकी इंडिया, केंद्र सरकार और आरटीआई के तहत जानकारी मांगने वाले व्यक्ति के वकीलों से उन दस्तावेजों को रिकॉर्ड में रखने का निर्देश दिया है जिन पर वे भरोसा कर रहे हैं। मामले की सुनवाई अब 13 जनवरी को होगी।
हॉकी इंडिया ने अपील में सीआईसी के 13 दिसम्बर, 2021 के आदेश को चुनौती देते हुए रद्द करने की मांग की है। आयोग ने हॉकी इंडिया से आरटीआई के तहत अपने सदस्यों की पूरी सूची, उनके पदनाम और आधिकारिक पते, उनके कर्मचारियों के नाम, उनके वेतन और सकल आय की जानकारी देने के मुहैया कराने का निर्देश दिया था। साथ ही, आयोग ने हॉकी इंडिया को उसके प्रत्येक पते पर भुगतान किये गये मासिक किराये की जानकारी भी देने का आदेश दिया था। 
हॉकी इंडिया ने अपील में कहा है कि सीआईसी का आदेश पूरी तरह से गैरकानूनी, मनमाना, अनुचित और कानून के स्थापित सिद्धांतों का खिलाफ है। अपील में कहा गया है कि आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (1) के तहत उसे (हॉकी इंडिया) को इस तरह की जानकारी सार्वजनिक करने से छूट मिली हुई है।

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