अर्जुन अवार्डी, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खिलाड़ियों को शस्त्र कानून से मिली छूट

नयी दिल्ली, 13 फरवरी (एजेंसी)
गृह मंत्रालय ने कहा है कि शस्त्र कानून में संशोधन के बाद बंदूक रखने को लेकर बनाए गए कुछ कड़े नियमों के दायरे से अर्जुन पुरस्कार विजेताओं और अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय निशानेबाजी खिलाड़ियों को छूट दी गई है। अर्जुन अवार्डी को शस्त्रों की संख्या में छूट मिलेगी बशर्ते पुरस्कार निशानेबाजी में मिला हो। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता और जाने माने निशानेबाज .22 कैलीबर की 12 तक राइफल, 8 एमएम तक के कैलीबर की सेंटर फायर राइफल, 9एमएम सहित इससे कम के कैलीबर की पिस्टल और रिवाल्वर और .12 बोर की शाटगन रख सकते हैं। हालांकि निजी इस्तेमाल, ट्रेनिंग या प्रतियोगिताओं में उपयोग लिए बंदूक रखने के नियम से जिस भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज को छूट मिलेगी उसे खेल मंत्रालय या राष्ट्रीय या राज्य राइफल संघ से प्रमाणित होना चाहिए। खिलाड़ियों को छूट से संबंधित इस अधिसूचना को गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव पुण्य सलील श्रीवास्तव ने जारी किया है।
इनकी होगी पात्रता
अधिसूचना के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप का मतलब एशियाई खेल, एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप, एशियाई महिला या एशियाई जूनियर निशानेबाजी चैंपियनशिप, राष्ट्रमंडल खेल, राष्ट्रमंडल निशानेबाजी चैंपियनशिप, ओलंपिक खेल, विश्व जूनियर या सीनियर निशानेबाजी चैंपियनशिप और जूनियर तथा सीनियर विश्व कप शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता का अर्थ वह खिलाड़ी है जिसने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में व्यक्तिगत या टीम पदक जीता हो। जाने माने निशानेबाज का मतलब वह व्यक्ति है जिसने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी यूनियन के नियमों के अनुसार राष्ट्रीय चैंपियनशिप के क्वालीफाइंग टूर्नामेंट या वाइल्ड कार्ड प्रवेश के जरिए हिस्सा लिया हो और राष्ट्रीय राइफल संघ द्वारा तय न्यूनतम क्वालीफाइंग स्कोर हासिल किया हो।

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