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बाबा साहेब के अपमान का आरोप हाईकोर्ट ने मांगी तथ्यात्मक रिपोर्ट जोधपुर। भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज हार्दिक पंड्या ने ट्विटर हैंडल से बाबा साहेब अंबेडकर से संबंधित पोस्ट डालकर उनका अपमान किया था या नहीं, इस मामले में जोधपुर के लूणी थाने में दर्ज एफआईआर में अब पुलिस द्वारा जांच की जाएगी। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश संदीप मेहता ने एक विविध आपराधिक याचिका पर सुनवाई कर राजकीय अधिवक्ता से कहा कि वे जांच अधिकारी को निर्देश दें कि इस दृष्टिकोण से जांच कर विस्तृत जांच रिपोर्ट अगली सुनवाई तक पेश करें। अगली सुनवाई 28 जनवरी को मुकर्रर की गई है। जोधपुर के लूणी थाने में इस्तगासे के जरिये डीआर मेघवाल ने क्रिकेटर पंड्या के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाया था। पंड्या पर आरोप है कि उसके ट्विटर हैंडल से भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ कथित रूप से अपशब्द लिखे गए। पंड्या ने इस एफआईआर को निरस्त करने के लिए विशेष रूप से यह दलील देते हुए आग्रह किया कि जिस विवादास्पद ट्विटर हैंडल पर यह पोस्ट की गई, वह उसका अधिकृत ट्विटर हैंडल नहीं है। इस मामले में हाईकोर्ट ने 13 अप्रैल 2018 को प्रारंभिक सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता पंड्या के विरुद्ध कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। बुधवार को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि राजकीय अधिवक्ता जांच अधिकारी को निर्देश दें कि वे इस दृष्टिकोण से जांच कर विस्तृत जांच रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष अगली सुनवाई तक पेश करें।