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कोर्ट में पेश हुए बृजभूषण सिंह, अब शुरू होगा ट्रायल खेलपथ संवाद नई दिल्ली। महिला पहलवानों से यौन शोषण के मामले में आरोप तय होने के बाद मंगलवार को भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पहली बार राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। पिछली सुनवाई में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण के खिलाफ धारा 354 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), 354-ए (यौन उत्पीड़न) और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप तय किया था। अब भाजपा नेता और कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह ट्रायल का सामना करेंगे। मंगलवार को बृजभूषण शरण सिंह ने महिला पहलवानों से यौन शोषण के मामले में कोर्ट द्वारा तय किये गए आरोपो को स्वीकार करने से इनकार किया। बृजभूषण शरण सिंह ने गलती मानने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि गलती नहीं किया है तो मानने का सवाल ही नहीं है। महिला पहलवानों से यौन शोषण के मामले में बृजभूषण के सहयोगी विनोद तोमर भी ट्रायल का सामना करेंगे। बृजभूषण के सहयोगी विनोद तोमर ने भी अपने ऊपर लगे आरोपों को मानने से इनकार किया। विनोद तोमर ने कहा कि हमारे पास सबूत हैं अगर दिल्ली पुलिस सही से जांच करती तो सच सामने आ जाता, हमने कभी किसी को घर पर नहीं बुलाया, हमारे पास सबूत हैं, जो सच है वह सामने आएगा। बृजभूषण ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) प्रियंका राजपूत के समक्ष खुद को निर्दोष बताया और सुनवाई की मांग की। बृजभूषण ने कहा, ‘‘जब मैं दोषी नहीं हूं तो मैं दोष स्वीकार क्यों करूंगा?’’ अदालत ने मामले में सह आरोपी और डब्ल्यूएफआई के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर के खिलाफ भी आपराधिक धमकी का आरोप तय किया। उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं दिया गया। पार्टी ने इस सीट से उनके बेटे करण भूषण सिंह को मैदान में उतारा है। महिला रेसलरों से कथित यौन उत्पीड़न मामले में कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह आज मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के बाद पूछा गया कि क्या आप अपने कसूर मानने को तैयार हैं। इसके जवाब में बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि जब गलती ही नहीं की तो क्यों मानूं। श्री सिंह ने कहा कि वह केस लड़ने को तैयार हैं। इस मामले में बीते माह बृजभूषण शरण सिंह ने कुछ बिंदुओं पर जांच कराए जाने की मांग को लेकर अर्जी दाखिल की थी। बृजभूषण ने राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर अपनी अर्जी में मामले में कुछ पहलुओं पर आगे की जांच करने और कुछ बिंदुओं पर बहस करने की मांग की थी। इस दौरान उन्होंने कोर्ट को बताया कि जिस तारीख पर उनके ऊपर महिला पहलवानों से छेड़छाड़ का आरोप लगा है, उस दिन वह देश में थे ही नहीं। बृजभूषण शरण ने अपनी अर्जी में कहा कि जिस तारीख पर एक महिला पहलवान द्वारा डब्ल्यूएफआई यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के दिल्ली ऑफिस में कथित छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है, उस तारीख पर वह देश से बाहर थे। बृजभूषण ने अपनी अर्जी के साथ पासपोर्ट की कॉपी भी दी है, जिस पर उस तारीख पर इमीग्रेशन की मुहर लगी हुई है। उन्होंने दावा किया है कि वह उस समय दिल्ली में नहीं थे। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि एक शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम से वापस आने के बाद भारतीय कुश्ती संघ के दिल्ली कार्यालय में उसका यौन उत्पीड़न किया गया था। मगर अभियोजन ने उस तारीख पर सीडीआर की कॉपी जमा नहीं की है। इस पर दिल्ली पुलिस ने कहा चार्जशीट पर संज्ञान के बाद चार्ज फ्रेम करने पर बहस के दौरान यह बिंदु कोर्ट के सामने बृजभूषण ने नहीं उठाया था, अब इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि यह सिर्फ एक तारीख के आरोप पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन दूसरे आरोपों पर सवाल नहीं उठा रहे। वहीं, बृजभूषण के वकील ने कहा कि ओवर साइट कमेटी में दिल्ली की घटना का जिक्र नहीं है। जिस तरीख यानी 7 सितम्बर 22 की घटना का आरोप लगाया जा रहा है, उस तारीख पर बृजभूषण दिल्ली में नहीं थे, अगर दिल्ली पुलिस के पास सीडीआर है तो वह उसकी रिपोर्ट कोर्ट में जमा करे। अदालत में बृजभूषण के वकील ने कहा, हमने पासपोर्ट की कॉपी भी लगाई है, जिसमें इमिग्रेशन की मुहर लगी हुई है, अगर दिल्ली पुलिस को इस बिंदु पर जवाब दाखिल करना है तो एक हफ्ते का समय ले ले। हमने यह अर्जी मामले में देरी के लिए नहीं लगाया है जबकि महिला पहलवानों के वकील ने कहा कि यह याचिका मामले में देरी के लिए दाखिल की गई है। कोर्ट को इस अर्ज़ी पर सुनवाई नहीं करनी चहिए।