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हत्या के मामले में आधी सजा काट चुका है खेलपथ संवाद केपटाउन। ओलम्पिक और पैरालम्पिक फर्राटा धावक आस्कर पिस्टोरियस को दक्षिण अफ्रीकी कानून के तहत मार्च में ही पैरोल मिल सकती थी लेकिन हत्या के आरोप में उनकी सजा की शुरूआत की गणना में गलती होने के कारण उन्हें अभी तक जेल से रिहा नहीं किया गया। एक दस्तावेज में यह जानकारी दी गई। कानून और सुधार सेवा अधिकारियों ने देश के शीर्ष संवैधानिक न्यायालय को बताया कि वह पैरोल के लिए पिस्टोरियस की अपील को खारिज नहीं करेंगे। दक्षिण अफ्रीका में दो साल से अधिक की सजा काट रहे मुजरिमों को पैरोल की पात्रता हासिल करने के लिए कम से कम आधी सजा काटनी जरूरी है। ब्लेड रनर के रूप में विख्यात पिस्टोरिस की अपील में कहा गया कि 31 मार्च को ही पैरोल पर सुनवाई के समय ही वह इसके योग्य थे लेकिन पैरोल बोर्ड ने यह कहकर खारिज कर दिया कि वह अगले साल अगस्त में ही पैरोल के योग्य होंगे। अधिकारियों द्वारा जमा किए गए नए दस्तावेजों में हालांकि कहा गया है कि पिस्टोरियस की आधी सजा मार्च में ही पूरी हो गई थी।