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दिल्ली हाईकोर्ट ने एथलेटिक फेडरेशन से मांगा जवाब खेलपथ संवाद नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों की टीम से बाहर कर दिए गए ऊंची कूद एथलीट तेजस्विन शंकर को खेलों की टीम में शामिल करने को कहा है। अदालत ने एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया को निर्देश दिए हैं कि तेजस्विन का चयन योग्यता के आधार पर किया जाए। अदालत ने कहा कि सिर्फ इंटर स्टेट चैम्पियनशिप में नहीं खेलना तेजस्विन को टीम से बाहर किए जाने का आधार नहीं होना चाहिए। वह राष्ट्रमंडल खेलों में पदक के दावेदार हैं। जस्टिस जसमीत सिंह ने तेजस्विन की याचिका पर एएफआई को नोटिस जारी करते हुए उससे जवाब मांगा है। याचिका में तेजस्विन को चयन से बाहर नहीं किए जाने की अपील की गई थी। बीते सप्ताह एएफआई ने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए टीम का चयन किया, जिसमें तेजस्विन शंकर को यह कहकर टीम में शामिल नहीं किया गया क्योंकि उन्होंने इंटर स्टेट एथलेटिक मीट में शिरकत नहीं की थी और इसके लिए उन्होंने एएफआई से अनुमति भी नहीं ली। हालांकि तेजस्विन अमेरिका में हुए नेशनल कॉलेजिएट में 2.27 मीटर की कुदान भरकर एएफआई की ओर से तय राष्ट्रमंडल खेलों के क्वालिफिकेशन मानदंड पूरा कर चुके हैं।