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10 दिसम्बर को दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई यदि ऐसा हुआ तो आईओसी लगा सकता है आईओए पर प्रतिबंध खेलपथ संवाद नई दिल्ली। भारतीय ओलम्पिक संघ के चुनावों को लेकर भारतीय खेल मंत्रालय भी अनिर्णय की स्थिति में है। खेल मंत्रालय नहीं चाहता भारतीय ओलम्पिक संघ चुनाव हों लेकिन भारतीय ओलम्पिक संघ का एक धड़ा चाहता है कि चुनाव समय से हों। भारतीय ओलम्पिक संघ के चुनाव पर लगी रोक के खिलाफ आईओए का एक धड़ा सुप्रीम कोर्ट की शरण लेने की तैयारी में है। हालांकि मंत्रालय के इस कदम पर अंतरराष्ट्रीय ओलम्पिक समिति (आईओसी) नजरें तिरछी कर सकती है। फैसला 10 दिसम्बर को होने वाली सुनवाई में होगा। भारतीय ओलम्पिक संघ के चुनाव नहीं कराने की पैरवी खेल मंत्रालय ने भी कर दी है। खेल मंत्रालय की ओर से अदालत में दाखिल हलफनामे के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव पर रोक जारी रखी है। फैसला 10 दिसम्बर को होने वाली सुनवाई में होगा। चुनाव पर लगी रोक के खिलाफ आईओए का एक धड़ा सुप्रीम कोर्ट की शरण लेने की तैयारी में है। हालांकि मंत्रालय के इस कदम पर अंतरराष्ट्रीय ओलम्पिक समिति (आईओसी) नजरें तिरछी कर सकती है। आईओसी संविधान के अनुसार कोई भी सरकार उसकी स्वायत्तता में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इसी आधार पर साल 2012 में आईओसी ने आईओए को प्रतिबंधित कर दिया था। भारतीय टीमों को आईओसी के झंडे तले खेलना पड़ा था। स्पोर्ट्स कोड के अनुसार आईओए के संविधान में एक क्लॉज शामिल नहीं होने के चलते मंत्रालय ने अदालत के अंतरिम आदेश के अनुसार चुनावी प्रक्रिया जारी नहीं रखने का हलफनामा अदालत में दाखिल किया है। इसके आधार पर ही अदालत ने चुनाव पर रोक को जारी रखा। अदालत ने चुनाव की सहायक रिटर्निंग ऑफीसर की ओर से जारी कार्यवाही पर भी रोक लगाने को कहा है।